
जयवीर सिंह
दक्ष दर्पण समाचार सेवा
दक्ष दर्पण समाचार सेवा
सोनीपत , 3 जनवरी ।
नगर निगम ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष छिक्कारा के महलाना रोड स्थित फॉर्म हाउस में नवनिर्मित मकान को सील कर दिया है। इनका पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जबकि सोनीपत में ग्रेप-3 के नियमों के तहत निर्माण गतिविधियां पर रोक लगी हुई है। निगम द्वारा उनके निर्माण कार्य को नियमों की अवहेलना माना गया। इसी के तहत निगम की टीम शुक्रवार शाम को उनके मकान पहुंची। इस दौरान निगम की टीम ने मौके पर परमिशन से संबंधित अलग-अलग दस्तावेज भी मांगे, लेकिन छिकारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष छिक्कारा महलाना रोड पर खेतों के बीच महलनुमा फॉर्म हाउस का निर्माण करवा रहे थे। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेप-3 के नियम लागू किए गए थे, जिनके तहत निर्माण गतिविधियों पर रोक थी। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने की सूचना निगम को मिली।
सूचना मिलने पर शुक्रवार शाम को नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। वहां जांच की तो पाया गया कि प्रशासन की ओर से निर्माण कार्य पर रोक के बावजूद काम किया जा रहा था। इस पर निगम की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फॉर्म हाउस को सील कर दिया।
मौके पर नहीं दिखाए जा सके जरूरी दस्तावेज कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम ने बिल्डिंग प्लान सहित निर्माण से जुड़ी अन्य आवश्यक अनुमतियों के दस्तावेज मांगे, लेकिन हर्ष छिक्कारा की ओर से कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्माण के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।
नगर निगम प्रशासन की ओर से यह भी बताया गया कि यदि संबंधित विभागों से किसी प्रकार की अनुमति ली गई है तो मंगलवार तक सभी दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया है।
फिलहाल सीलिंग की मुख्य वजह ग्रेप-3 नियमों की अवहेलना बताई जा रही है।
सोनीपत नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस भी चस्पा किया है। जारी सीलिंग ऑर्डर के अनुसार, यह निर्माण बिना अनुमति या स्वीकृत भवन योजना के उल्लंघन में किया गया था। यह कार्रवाई हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1994 की धारा 263-ए के तहत की गई।
नगर निगम की ओर से जारी सीलिंग लेटर के अनुसार, यह भवन सोनीपत के सिटावली के रहने वाले योगेश की पत्नी आरती देवी के नाम पर है। आदेश के तहत संबंधित व्यक्ति को निर्देश दिए गए हैं कि वह सील किए गए भवन में प्रवेश न करे, कोई व्यवसाय न चलाए और बिना पूर्व अनुमति के सील से छेड़छाड़ न करे। आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष छिक्कारा के खिलाफ आयुर्वेदिक दवाइयों के घटिया और मानक विहीन दावों के प्रचार को लेकर मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में आयुष विभाग सोनीपत की संयुक्त टीम ने छापे मारे थे। जांच में सामने आया था कि प्रोपराइटर अमित कुमार की फर्म ‘बाबा जी की बूटी’ का लाइसेंस वर्ष 2023 में लापरवाही के चलते रद्द किया जा चुका था। इसके बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दवाइयों का प्रचार छिक्कारा की ओर से किए जाने के आरोप लगे थे।
प्रशासन का दावा था कि भ्रामक आयुर्वेदिक दावों के प्रचार से आम जनता की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही दवाइयों की बिक्री के माध्यम से आर्थिक धोखाधड़ी किए जाने की आशंका भी जताई गई थी। आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रचार के मामले के बाद अब बिना अनुमति निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई से हर्ष छिकारा की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रशासन की ओर से आगे भी निगरानी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है।
