पॉश अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करता है :प्रियंका पुनिया।

दक्ष दर्पण समाचार सेवा
पंचकूला 27 नवंबर (संदीप सैनी) पॉश अधिनियम कैसे कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करता है इसकी विस्तृत जानकारी ट्राइसिटी की जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर तथा पॉश ट्रेनर प्रियंका पूनिया ने दी। सेक्टर 7 स्तिथ इंडियन ओवरसीज बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अमित अनु की अध्यक्षता में पॉश यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013″ पर कार्यशाला के आयोजन पर उन्होंने इस अधिनियम के बारे में सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बताया । उनके अनुसार यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि हर महिला कार्यस्थल पर सम्मानपूर्वक कार्य कर सकती है । किसी भी असहज घटना के होने पर वह आंतरिक शिकायत समिति , लोकल शिकायत समिति या ऑनलाइन शी बॉक्स पर इसकी शिकायत कर सकती है ।आज समानता के दौर में किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह आपकी गरिमा को महज़ इसलिए ठेस पहुंचाए की वो एक महिला है । उनके अनुसार हमे ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहाँ पर पुरुष तथा स्त्री को समान रूप से देखा जाए और इसकी शुरुआत अभी से करनी होगी । हर पुरुष को ऐसे समाज निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी । किसी भी कार्यक्षेत्र की सफलता के लिए वहाँ पर सहयोग तथा समन्वय का वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । इस कार्यशाला को विभिन शाखाओं के कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने ऑनलाइन भी सुना ।सहायक महाप्रबंधक श्याम सुंदर जी द्वारा प्रियंका पुनिया को सम्मान चिह्न प्रदान किया गया। मुख्य प्रबंधक रोशन कुमार ने श्रीमती पूनिया का धन्यवाद किया ।
