
फतह सिंह उजाला
दक्ष दर्पण समाचार सेवा।
पटौदी 08 अगस्त । 17 अगस्त 2022 को थाना बिलासपुर में एक शिकायत एक 13 वर्षीय लड़की को रात के समय घर से बेड से उठाकर घर के बाहर झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म करने के संबंध में प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत पर थाना बिलासपुर, गुरुग्राम में धारा 6 पोक्सो एक्ट व धारा 365 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए आरोपी *विकास यादव निवासी कल्याणी देवी मंदिर, जिला इलाहाबाद (उत्तर-प्रदेश) को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए।गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में माननीय अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शुक्रवार को श्रीमती जैस्मीन शर्मा, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की माननीय अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। माननीय अदालत ने उक्त आरोपी को धारा 365 आईपीसी के तहत 05 साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रूपए जुर्माना व धारा 06 पास्को एक्ट के तहत 25 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
