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Chandigarh थाना बलदेव नगर क्षेत्र में सरकारी कार्य को बाधित कर अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में 19 मार्च 2023 को पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए आरोपी नीरज उर्फ रमन, राकेश कुमार उर्फ विनोद व गौरव कुमार उर्फ गौरी निवासी मनमोहन नगर अम्बाला शहर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत मे भेज दिया।
19 मार्च 2023 को मोटर मार्किट अम्बाला शहर में आरोपी नीरज उर्फ रमन, राकेश कुमार उर्फ विनोद व गौरव कुमार उर्फ गौरी निवासी मनमोहन नगर अम्बाला शहर ने डयूटी के दौरान कर्मचारियों के कार्य को बाधित करते हुए उनसे अभद्र व्यवहार कर मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरन्त कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया।
थाना नारायणगढ़ में दर्ज बहला फुसलाकर ले जाने व दुराचार के मामले में आरोपी गिरफ्तार
थाना नारायणगढ़ में दर्ज बहला फुसलाकर ले जाने व दुराचार के मामले में 19 मार्च 2023 को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी गोल्डी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इस मामले के सम्बन्ध में शिकायकर्ता श्री सतीश कुमार ने 20 जनवरी 2022 को थाना नारायणगढ़ में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 18 जनवरी 2023 को उसकी पत्नी बिना किसी को सूचित किए घर से कहीं गई है और अब तक वापिस नहीं आई। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी।
किसी भी आपात स्थिति में सूचना मिलते हुी तुरन्त नाकाबन्दी/सीलिंग प्लान अनुसार कार्यवाही करने हेतू अम्बाला पुलिस ने आज 73 नाके लगाकर 3140 वाहनों को किया चैक व 242 वाहनों के किए चालान।
माननीय पुलिस महानिदेशक, हरियाणा श्री प्रशान्त कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक अम्बाला श्री जशनदीप सिहँ रंधावा के कुशल मार्गदर्शन में किसी भी आपात स्थिति से निपटने, अपराध को अन्जाम देकर भागने वाले अपराधी को पकड़ने व अपराधों की रोकथाम हेतू तुरन्त कार्यवाही करने के लिए अम्बाला पुलिस द्वारा नाकाबन्दी/सीलिंग प्लान तैयार किया गया है। इस नाकाबन्दी/सीलिंग प्लान अनुसार जिला अम्बाला में कुल 73 नाकों की व्यवस्था की गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपराध या अपराधी की सूचना मिलते ही तुरन्त अपने-2 नाकों पर पहुँचने के निर्देश दिए गए है। आज 20 मार्च 2023 को अम्बाला पुलिस ने 10ः00 बजे से 02ः00 बजे तक लगभग 04 घन्टे तक नाकाबन्दी/सीलिंग प्लान अनुसार कार्यवाही की जिस दौरान 73 नाके लगाकर 3140 वाहनों को चैक किया व 242 वाहनों के चालान किए गए। इस दौरान सभी प्रयवेक्षण अधिकारियों ने नाकाबन्दी/सीलिंग प्लान को चैक किया और सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को नाकाबन्दी/सीलिंग प्लान बारे जानकारी देते हुए भविष्य में भी सूचना मिलते ही तुरन्त कार्यवाही करने हेतू अवगत करवाया।
पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने आम नागरिकों की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम व किसी भी आपात स्थ्तिि से निपटने को ध्यान में रखते हुए सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, प्रबन्धक थाना, निरीक्षक सी0आई0ए0, ए0वी0टी0 सैल, एन्टी नारकोटिक सैल, सभी पुलिस चैकी इन्चार्ज को निर्देश दिए कि वह भविष्य में सूचना मिलते ही अपने अपने क्षेत्र में तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करते हुए नाकाबन्दी/सीलिंग प्लान अनुसार कार्य करें जिससे अपराधों की रोकथाम हो सके और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) के नियमों की उल्लघंना करने पर यातायात पुलिस अम्बाला ने किए 48 भारी वाहनों के चालान
पुलिस अधीक्षक, अम्बाला श्री जशनदीप सिहँ रंधावा के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतू अब तक 14190 भारी वाहनों के किए जा चुके चालान।
पुलिस अधीक्षक अम्बाला श्री जशनदीप सिहँ रंधावा द्वारा 25 अप्रैल 2022 को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित (निर्धारित गति सीमा) वाहन के लिए लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) निर्धारित करने व बाँई लेन में चलने हेतू वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतू पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की गोष्ठी बुलाई गई थी। गोष्ठी में उपस्थित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात के नियमों की पालना दृढ़ता से करवाई जाए। मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर आज 20 मार्च 2023 को 48 भारी वाहनों के चालान किए और अब तक बीते 318 दिनों में 14190 भारी वाहनों के चालान किए जा चुके हंै।
पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने उप-पुलिस अधीक्षक, यातायात अम्बाला व प्रबन्धक थाना यातायात को निर्देश दिए थे कि आप मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाँई लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाए। पुलिस अधीक्षक अम्बाला के निर्देशों की पालना एवम सड़क सुरक्षा सुनिश्चिित करने के लिए आज दिनांक 20 मार्च 2023 को यातायात पुलिस अम्बाला ने मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर 48 भारी वाहनों के चालान किए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में चले जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।
गुमशुदगी के दो मामले दर्ज
थाना नारायणगढ में शिकायतकर्ता श्री शिव कुमार 19 मार्च 2023 को शिकायत दर्ज करवाई है कि 17 मार्च 2023 को उसकी 20 वर्षीय पुत्री बिना किसी को सूचित किए घर से कहीं चली गई है और अब तक वापिस नहीं आई। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
एक अन्य मामले में थाना सदर अम्बाला में शिकायतकर्ता महिला ने 19 मार्च 2023 को शिकायत दर्ज करवाई है कि 17 मार्च 2023 को उसका 22 वर्षीय भाई पवनप्रीत सिहँ बिना किसी को सूचित किए घर से कहीं चला गया है और अब तक वापिस नहीं आया। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।