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पंचकूला /18 अप्रैल :- पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह के निर्देशानुसार, आर्थिक अपराध शाखा इन्चार्ज उप.नि. रामकरण के द्वारा एफडी व आरडी के नाम पर 23.21 लाख रुपये की धोखाधडी के मामलें में दो आरोपियो को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपियो की पहचान राकेश शर्मा पुत्र भूल्लर शर्मा तथा अरुण कुमार शर्मा पुत्र रामेकेश शर्मा वासी सिमनत नगर कलायणपुर जिला लखनऊ उतर प्रदेश के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक के मुताबिक दिनांक 01.06.2021 को पीडिता वंदना शर्मा वासी पिन्जोर नें शिकायत दर्ज करवाई कि वह ट्राईनिटी मल्टी स्टेट कोपोर्टिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटड कम्पनी बरवाला पंचकूला में कार्यक्रत थी जिस कम्पनी बारे लोगो को आरडीव एफडी खोलनें हेतु लोगो को बताया कि जो करीब 43 लोगो नें इस कम्पनी में एफडी व आरडी खोलने में 2321560/- रुपये जमा करवाया गया जब लोगो नें एफडी व आरडी की अवधि खत्म होनें पर जमा किये हुए पैसे को वापिस मांगा तो वह तारिख के तारिख देते रहे औऱ झुठा दिलासा देते रहे कि आपका पैसा वापिस कर देंगे जिससे काफी लोग इलाज करवानें व घर शादी करवानें में असमर्थ हो गये उसके बाद जब कम्पनी को बोला उन्होनें बोला कि कम्पनी के हेड ऑफिस लखनऊ जाओ लेकिन हम सिर्फ हरियाणा ऑफिस को ही जानते है इस प्रकार के बहानें बनाने लगे कम्पनी के वर्कर नें भी कहा कि 1 साल से कोई सैलरी नही मिली है जिस बारे थाना पिन्जोर में प्राप्त शिकायत पर भा.द.स. की धारा 406/420, हरियाणा वित्तीय स्थापना अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामी अनुसधान आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा अमल में लाया गया जिस मामलें में आगामी कार्रवाई करे हुए उपरोक्त मामलें में कम्पनी के डायरेक्टर आरोपियो को कल दिनांक 17.04.2023 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आऱोपियो को पेश अदालत 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ताकि इस गैंग में शामिल अन्य आरोपियो को गिऱफ्तार किया जा सके औऱ आरोपियो से धोखाधडी में लिये गये पैसे को बरामद किया जा सके