हरियाणा रोङवेज बसों में वरिष्ठ नागरिकों की टिकट को लेकर परिचालकों की बढ़ी सिरदर्दी। दोदवा

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डीपी वर्मा

दक्ष दर्पण समाचार सेवा dakshdarpan2022@gmail.comingmail-com
चण्डीगढ,5अप्रैल:-हरियाणा रोङवेज कर्मचारी एकता युनियन के राज्य प्रधान बलवान सिंह दोदवा ने ब्यान जारी करते हुए बताया है कि हरियाणा रोङवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिक पुरूषों की किराए में 50% रियायत को लेकर विभाग की और से कोई स्पष्ट निर्देश जारी न होने की वजह से परिचालकों की सिरदर्दी बढ गई है।
प्रान्तीय प्रधान बलवान सिंह दोदवा ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार पहले हरियाणा रोङवेज की बसों में हरियाणा राज्य के वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को 65 वर्ष की आयु के बाद किराये में 50% की छूट दी जाती थी लेकिन अब सरकार ने यह आयु 65 की बजाय 60 साल करने का फैंसला लिया है जो 1अप्रैल,2023 से लागू होना है। उन्होंन बताया कि सरकार द्वारा लिये गये फैंसले के तहत निदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ के पत्र क्रमांक न• 534-561/ए3/एसीसी/
दिनांक 28-03-2023 के द्वारा सभी डिपो महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किये हैं कि हरियाणा राज्य के वरिष्ठ नागरिक पुरुषों की जिनकी आयु 01-04-2023 को 60 साल या इससे उपर हो गई है, हरियाणा राज्य के उन वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को हरियाणा रोङवेज की बसों में आवागमन के दौरान किराये में 50% की छूट देना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ में यह भी कहा है कि रोङवेज की बसों में रियायत पाने के लिए राज्य के वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को
सरकार के पत्र क्रमांक न• 19/4/
2008-2टी/दिनांक 28-03-2023
के तहत जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। जो इस प्रकार हैं:-
1• यह सुविधा केवल हरियाणा के स्थाई निवासियों के लिए होगी। जिसके लिए उनके पास हरियाणा का स्थाई निवास प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।
2• हरियाणा राज्य के बाहरी क्षेत्र व अन्य राज्यों में आवागमन के लिए जाने वाले वरिष्ठ नागरिक पुरुषों के लिए यह सुविधा केवल हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में ही मान्य होगी।
3• वरिष्ठ नागरिक पुरूष जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है,उन वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को किराए में 50%
रियायती सुविधा का लाभ उठाने के लिए आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा परिवहन पहचान पत्र के अनुसार डाटा सत्यापन उपरोक्त ही सम्बन्धित महाप्रबंधक,
हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा वरिष्ठ नागरिक पुरूष को पहचान पत्र जारी किया जायेगा। जिसके आधार पर वरिष्ठ नागरिक पुरूष, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है वह हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में यात्रा के दौरान किराए में 50% का रियायती लाभ लेने के पात्र होंगे।
परिवहन विभाग द्वारा यह सुविधा 01-04-2023 से लागू करने के तो कर दिए लेकिन स्पष्ट रूप से यह आदेश जारी नहीं किये गए कि वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को यह सुविधा केवल पहचान पत्र बनने के बाद ही दी जायेगी या जबतक पहचान पत्र नहीं बनते तबतक किसी भी आयु प्रमाण पत्र पर दी जायेगी। इसको लेकर सभी परिचालक विचलीत हैं कि वो वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को किराए में 50% की छूट दे या नहीं,क्योंकि इसको लेकर बसों में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिक पुरूषों व परिचालकों में हररोज झगङे हो रहे हैं। अपनी-
अपनी जगह पर दोनों सही हैं,क्योंकि अभी तक विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं। इसलिए सरकार व परिवहन के उच्च अधिकारियों से अपील है कि इस मुद्दे पर विभाग की तरफ से स्पष्ट आदेश जारी किये जायें कि जबतक पहचान पत्र नहीं बनते तबतक वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को किसी भी आयु प्रमाण पत्र के तहत वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को बसों में सफर करते समय किराए में परिचालकों ने 50% की रियायत देनी
है या नहीं ताकि दोनो का संशय साफ हो सके और आपस में झगङा ना हो।

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