डीपी वर्मा
दक्ष दर्पण समाचार सेवा dakshdarpan2022@gmail.com
नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुजरात गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका को बचकाना और अनावश्यक कहते हुए इसे खारिज कर दिया और यह कहते हुए उन पर ₹25000 का जुर्माना लगा दिया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
फैसला सुनाते हुए गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।