Chittorgarh पोक्सो एक्ट में दोषी को मृत्युदंड।

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दक्ष दर्पण समाचार सेवा dakshdarpan2022@gmail.com

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म कर हत्या के मामले में सुनाई सजा , पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दोषी को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है , अलग – अलग धाराओं में दोषी को अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा के साथ आर्थिक दंड भी दिया है।

1 वर्ष भी नहीं हुआ है, आरोपी ने ढाई साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म , हत्या कर कुएं में फेक दिया था । इस बहुचर्चित दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस ने जांच के 9 दिन बाद ही पोक्सो कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। बाद हत्या के मामले की केस ऑफिसर स्कीम में हुई जांच , 9 दिन में पुलिस ने कर दिया था । पुलिस ने भीलवाड़ा जिले के गांव किशनपुरा निवासी रमेश धाकड़ को दोषी पाया , आरोपी ने ढाई साल की नाबालिग का अपहरण करने से पहले एक और कृत्य किया था।किया था । उसने एक नाबालिग के गुप्तांग को भी दांतों से काट कर लहूलुहान कर दिया था , न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में सुनाई । पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दोषी को आर्थिक दंड से भी दडित किया है , सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह , 90 दस्तावेज , 14 आर्टिकल किए थे पेश , मामले में लोक विशेष लोक अभियोजन पोक्सो कोर्ट शोभा लाल जाट और परिवादी की ओर से अधिवक्ता एसपी सिंह ने पैरवी की थी , सजा का एलान करने के दौरान अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी शाहना खानम भी कोर्ट में मौजूद रहे।

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